• regular suit | |
नियमित: governed regularly regulated continual | |
वाद: ism plea suit talk lawsuit theory doctrine thesis | |
नियमित वाद अंग्रेज़ी में
[ niyamit vad ]
नियमित वाद उदाहरण वाक्य
उदाहरण वाक्य
अधिक: आगे- इसका नियमित वाद सं या 12 / 1961 0 0 एस है।
- दायर किये जाने पर इस मुकदमे का नियमित वाद संख्या 26 / 1959 0 0 एस था।
- यह सबसे आखिर में नियमित वाद सं या 236 / 1989 0 0 एस नंबर-5 / 1989 में दाखिल किया गया।
- यह मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 2 / 1950) एक दर्शनार्थी भक्त गोपाल सिंह विशारद (उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जिला गोण्डा, वर्तमान जिला बलरामपुर के निवासी तथा हिन्दू महासभा, गोण्डा जिलाध्यक्ष) ने 16 जनवरी, 1950 ई.
- ही थे कि तीसरा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 26/1959) पंच रामानन्दी निर्मोही अखाड़ा ने अपने महंत के माध्यम से 17 दिसम्बर, 1959 को दायर किया और अपने वादपत्र में बिन्दु क्रमांक 14 में उन्होंने अदालत से राहत माँगी कि “जन्मभूमि मन्दिर के प्रबन्धन तथा सुपुर्दगी से रिसीवर को हटाकर उपर्युक्त कार्य वादी निर्मोही अखाड़े को सौंपने के पक्ष में आदेश जारी किया जाए।” प्रार्थना का अंग्रेजी प्रारुप नीचे लिखा है।
- पाँचवां मुकदमा: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री देवकीनन्दन अग्रवाल ने रामलला विराजमान को स्वयं वादी बनाते हुए तथा उस स्थान को देवता तुल्य मानकर वादी बनाते हुए, दोनों वादियों की ओर से 1 जुलाई, 1989 को जिला अदालत में अपना मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 236 / 1989) दायर किया और अपने वादपत्र के पैराग्राफ 39 में अदालत से माँग की कि-1. यह घोषणा की जाए कि अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि का सम्पूर्ण परिसर श्रीरामलला विराजमान का है।
- तीसरा मुकदमा: उपर्युक्त दोनों मुकदमों में अभी कोई विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी, वे लम्बित (Pending) ही थे कि तीसरा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 26 / 1959) पंच रामानन्दी निर्मोही अखाड़ा ने अपने महंत के माध्यम से 17 दिसम्बर, 1959 को दायर किया और अपने वादपत्र में बिन्दु क्रमांक 14 में उन्होंने अदालत से राहत माँगी कि '' जन्मभूमि मन्दिर के प्रबन्धन तथा सुपुर्दगी से रिसीवर को हटाकर उपर्युक्त कार्य वादी निर्मोही अखाड़े को सौंपने के पक्ष में आदेश जारी किया जाए।
- दूसरा मुकदमा: पहले मुकदमे के ठीक समान प्रार्थना के साथ दूसरा मुकदमा (नियमित वाद क्रमांक 25 / 1950) अयोध्या निवासी रामानन्द सम्प्रदाय के एक साधु परमहंस रामचन्द्रदास जी महाराज (परमहंस जी के साथ प्रतिवादि भयंकर विशेषण लगाया जाता था, कालान्तर में वे श्रीराम जन्मभूमि न्यास के कार्याध्यक्ष तथा श्री पंच रामानन्दीय दिगम्बर अनी अखाड़ा के श्रीमहंत बने) ने 5 दिसम्बर, 1950 को सिविल जज, फैजाबाद की अदालत में ही दायर किया और गोपाल सिंह विशारद के मुकदमें के प्रतिवादियों को इस मुकदमें में भी परमहंस जी ने प्रतिवादी बनाया।